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पटना हाईकोर्ट में मोबाइल पर लगी रोक वापस, अब कोर्ट रूम में फोन ले जा सकेंगे वकील

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गत 26 जून को पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी वकील व मुवक्किल कोर्ट रूम में मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे.

पटना हाईकोर्ट में मोबाइल पर लगी रोक वापस
पटना हाईकोर्ट मोबाइल पर रोक हटी

पटना हाई कोर्ट के कोर्ट रूम में मोबाइल ले जाने पर लगी रोक को हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है. इस बात की जानकारी तीनों अधिवक्ता संघ के संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि कोर्ट रूम में मोबाइल ले जाने पर लगाई गई रोक के मसले पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बात की गई.

योगेश चंद्र वर्मा के मुताबिक, 'मुख्य न्यायाधीश को बताया गया कि वकील मोबाइल पर लगी रोक के आदेश से खुश नहीं हैं. मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का ही माध्यम नहीं होता है. बल्कि आधुनिक युग मे मोबाइल एक चलता फिरता कम्प्यूटर है.'

गौरतलब है कि गत 26 जून को पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था. जिसमें कहा गया था कि कोई भी वकील व मुवक्किल कोर्ट रूम में मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे.  मोबाइल लेकर जाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पटना हाईकोर्ट (फाइल फोटो)


न्यायिक कार्य में बाधा

हाईकोर्ट का ऐसा मानना था कि कोर्ट रूम में मोबाइल ले जाने के कारण न्यायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है. जिसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था.

बता दें कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट द्वारा शिक्षकों के हक में फैसला सुनाए जाने को लेकर काफी चर्चा रही है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को समान वेतन देने का निर्देश दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट नंबर 6 में जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस अभय ललित इस मामले में अपना फैसला सुनाया.

(रिपोर्ट- आनन्द वर्मा)

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