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RBI ने इस बैंक और फाइनेंस कंपनी पर लगाया मोटा जुर्माना, चुकानी होगी इतनी रकम

रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया था और इंडसइंड बैंक को एक नोटिस जारी किया था। नोटिस पर मणप्पुरम फाइनेंस के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने यह पेनाल्टी लगाई।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Dec 20, 2024 20:24 IST, Updated : Dec 20, 2024 20:28 IST
मणप्पुरम फाइनेंस ने हर ग्राहक के लिए एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) के बजाय कुछ ग्राहकों को
Photo:FILE मणप्पुरम फाइनेंस ने हर ग्राहक के लिए एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) के बजाय कुछ ग्राहकों को कई पहचान कोड आवंटित किए।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को प्राइवेट सेक्टर के अग्रणी इंडसइंड बैंक और मणप्पुरम फाइनेंस पर मोटा जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने जमा पर ब्याज दर' से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए इंडसइंड बैंक पर 27. 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, इसी तरह, आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इंडसइंड बैंक पर एक्शन

खबर के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया था और इंडसइंड बैंक को एक नोटिस जारी किया था। नोटिस पर इंडसइंड बैंक के जवाब और उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने कहा कि उसने पाया कि अन्य बातों के साथ-साथ, अयोग्य संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत जमा खाते खोलने से संबंधित आरोप कायम थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका मकसद इंडसइंड बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।

मणप्पुरम फाइनेंस को लेकर है ये मामला

रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए मणप्पुरम फाइनेंस पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) का वैधानिक निरीक्षण किया गया और कंपनी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर मणप्पुरम फाइनेंस के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने कहा, कंपनी ग्राहक स्वीकृति के समय जारीकर्ता प्राधिकरण की सत्यापन सुविधा से ग्राहकों के पैन का सत्यापन करने में विफल रही।

मणप्पुरम फाइनेंस ने हर ग्राहक के लिए एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) के बजाय कुछ ग्राहकों को कई पहचान कोड आवंटित किए। यह जुर्माना 16 दिसंबर के आदेश द्वारा लगाया गया है।आरबीआई ने यह भी कहा कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य मणप्पुरम फाइनेंस द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।

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