Union Bank Se Education Loan Kaise Le यूनियन बैंक से एजुकेशन लोन कैसे ले
Union Bank Se Education Loan Kaise Le
आज के समय में शिक्षा बहुत मंहगी हो गई है परन्तु इसका भी समाधान है इसका भी विकल्प है उच्च शिक्षा के लिए बैंकें एजुकेशन लोन देती है , हम आपको यूनियन बैंक से एजुकेशन लोन कैसे ले सकते है इसके बारे में जानकारी दे रहें है
Table of Contents
शिक्षा ऋण का उद्देश्य
बेसिक शिक्षा
स्नातक/उच्च शिक्षा के लिये
तकनीकि/प्रोफेशनल/प्रबंधन पाठ्यक्रम के लिये
शिक्षा ऋण की पात्रता
भारतीय नागरिक
भारत में या विदेश में उपयुक्त चयन पक्रिया से प्रवेश प्राप्त किया हो और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो
भारत में कवर किये जाने वाले कोर्स के लिये शिक्षा ऋण
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/परास्नातक कोर्स
तकनीकि/प्रोफेशनल/प्रबंधन कोर्स
भारत से बाहर कवर किये जीं वाले कोर्स के लिये शिक्षा ऋण
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/परास्नातक कोर्स
सीआईएमए लंदन, सीपीए यूएसए और अन्य संस्थाओं संवालित पमाणित डिग्री कोर्स
विदेश में डिप्लोम पाट्यक्रम, यूनियन एजूकेशन में कवर नहीं है.
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शिक्षा ऋण की मात्रा
भारत में अध्ययन के लिये अधिकतम रु. 20 लाख तक. विशेष शैक्षिक ऋण स्कीम में कवर संस्थानों के लिये अधिक मात्रा में ऋण. अधिक जानकारी के लिये विशेष ऑफर टैब देखें.
भारत से बाहर अध्ययन के लिये अधिकतम रु. 30 लाख तक.
शिक्षा ऋण मार्जिन अर्थात आपका हिस्सा
रु. 4 लाख तक के ऋण के लिये, मार्जिन शून्य
रु. 4 लाख से अधिक ऋण की लिये भारत में अध्ययन के लिये मार्जिन 5% और भारत से बाहर अध्ययन के लिये 15% है.
छात्रवृति/सहायता मार्जिन में सम्मिलित की जायगी.
शिक्षा ऋण स्थगन अवधि
कोर्स अवधि + 1 वर्ष
शिक्षा ऋण अदायगी
ऋण राशि का ध्यान किए बिना 15 वर्ष
शिक्षा ऋण की ब्याज दर और प्रोसेसिंग शुल्क
हमारी नवीनतम ब्याज दर की जानकारी के लिये यहां क्लिक करें.
यदि कोर्स और स्थगन अवधि में ब्याज का नियमित भुगतान होता है तो विद्यार्थी को ब्याज दर में छूट दी जायगी. विवरण के लिये निकटवर्ती शाखा से संपर्क करें.
कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं.
जहां लागू हो, वास्तविक मूल्यांकन / लीगल / स्टैम्प ड्यूटी / सरसाई / ज्ञापन पंजीकरण प्रभार
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शिक्षा ऋण प्रतिभूति
नीचे लिखे अनुसार प्रतिभूति आवश्यक होगी
शिक्षा ऋण की मात्रा | प्रतिभूति |
रु. 4 लाख तक | कोई प्रतिभूति नहीं |
रु 4 लाख से अधिक और रु 7.50 लाख तक | बैंक को स्वीकार्य अन्य पक्ष गारंटी |
रु 7.50 लाख से अधिक | ऋण राशि व स्थगन अवधि में उपचित ब्याज के बराबर मूल्य की मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति जो बैंक को स्वीकार्य हो. |
शिक्षा ऋण में माता-पिता अथवा पति-पत्नी को सह आवेदक बनना होगा
शिक्षा ऋण बीमा
विद्यार्थी के ऋण राशि के बराबर राशि के जीवन बीमा की अनिवार्य है.
शिक्षा ऋण की अन्य शर्तें
शिक्षा ऋण विद्यार्थी के अधिवास स्थान, की निकटतम बैंक शाखा, द्वारा मंजूर / संवितरित किया जायेगा
शिक्षा ऋण राशि सीधे संस्थान को दी जायगी.
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शिक्षा ऋण कोर्स के बाद के सालों में भी लिया जा सकता है
कानूनी और मूल्यांकन शुल्क शिक्षा ऋण लेने वाले को वहन करने होंग़े.
किसी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा शिक्षा ऋण अधिग्रहीत किये जाने पर पिछले 12 माह के औसत शेष पर 2% शुल्क लिया जायगा.
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शिक्षा ऋण में केंद्र सरकार की ब्याज सहायता स्कीम
भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये ब्याज सहायता की केंद्रीय योजना आरंभ की है
निम्नलिखित पैरामीटर पूरे करने वाले विद्यार्थी ब्याज सहायता के पात्र होंगे :
विद्यार्थी ने 12 वीं उत्तीर्ण करने के बाद भारत में किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी या व्यावसायिक संस्था के अनुमोदित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो और इसके लिये यूनियन बैंक सहित किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त किया हो
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में वे विद्यार्थी होंगें जिनके माता-पिता/परिवार की सभी स्त्रोत मिलकर आय 4.50 रु. लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये
स्कीम की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :
10 रु. लाख तक के ऋण के लिये सहायता (ऋण भले ही 10 रु. लाख से अधिक हो).
विद्यार्थ को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी का आय प्रमाण पत्र देना होगा.
पढो परदेश योजना अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विदेश में पढाई हेतु दिए गये एज्यूकेशन ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की योजना
पढो परदेश योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 के राष्ट्रीय कमीशन की धारा 2(सी) के अनुसार घोषित अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रुप से पिछडे वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों द्वारा विदेश में स्नातकोत्तर, एम.फिल. और पीएचडी स्तर की पढाई (केवल एक स्नातकोत्तर अथवा पीएचडी के लिए) हेतु लिए गये शिक्षा ऋणों की अधिस्थगन अवधि ( अर्थात पाठ्यक्रम अवधि + एक वर्ष अथवा नौकरी मिलने के बाद छ: माह जो भी पहले हो) के दौरान देय ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करना है.
योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है :
पढो परदेश योजना उन छात्रों के लिए लागू ह जिन्होंने 2013-14 (1 अप्रैल, 2013) से शिक्षा ऋण लिया है और जिनके परिवार की आय प्रति वर्ष रु. 6 लाख तक की है
यह सब्सिडी उन छात्रों को उपलब्ध नही होगी जिन्होंने या तो पाठ्यक्रम को बीच में ही छो दिया है अथवा जिन्हें अनुशासनात्मक अथवा शैक्षिक कारण से संस्थान से निकाल दिया गया हो, यदि छात्र योजना के किसी मानदंड का उल्लंघन करता है तो सब्सिडी त्वरित बंद कर दी जाएगी
पढो परदेश योजना विदेश में उच्च शिक्षा हेतु लागू है
अधिस्थगन अवधि समाप्त हो जाने के बाद उधारकर्ता मूल किस्तों और अधिस्थगन अवधि के बाद के ब्याज का वहन करेगा
नियोजित उम्मीदवार अथवा / बेरोजगार उम्मीदवार के मामले में उसके माता – पिता, अभिभावकों की कुल वार्षिक आय 6.00 रु. लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी का आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाय
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पढो परदेश योजना के तहत लाभ उठानेवाले छात्र को ब्याज सब्सिडी नहीं दी जाएगी यदि वह ऋण अवधि के दौरान भारतीय नागरिकता को छोड देता है
शाखा सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो एससी / एसटी / ओबीसी श्रेणी में आते हो इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य स्त्रोतों से ब्याज सब्सिडी नहीं लेते है
अधिक जानकारी के लिये विद्यार्थी यूनियन बैंक की उस शाखा से संपर्क करें जहां से उन्होंने ऋण लिया है अथवा ले रहे हैं
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एसीएसआईएसओबीसीईबीसी योजना – अन्य पिछड़ी जाति और आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति के लिए समुद्रपारीय शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण पर – डॉ ॰ अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर ब्याज सब्सिडी योजना
नेशनल बॅकवर्ड फ़ाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन(एनबीसीएफडीसी),मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एमपावरमेंट भारत सरकार ने अन्य पिछड़ी जाति और आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति से संबंध छात्रों की विदेश में शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना कार्यान्वित की हैं पाठ्यक्रम और अधिस्थगन अवधि के दौरान प्रभारित ब्याज की प्रतिपूर्ति नेशनल बॅकवर्ड फ़ाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन(एनबीसीएफडीसी),मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एमपावरमेंट भारत सरकार द्वारा किया जाता हैं ॰यह योजना 01/04/2014 से लागू है
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मुख्य विशेषताएँ :
सब्सिडी विदेश में उच्च शिक्षा यठ मास्टर,एम॰फिल और पीएचडी स्तरो के लिए प्राप्त की जा सकती हैं .
शिक्षा ऋण अन्य पिछड़ी जाति के लिए परिवार की आय रु 3 लाख तक होनी चाहिए
शिक्षा ऋण आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति के लिए परिवार की आय रु 1 लाख तक होनी चाहिए
छात्र को आय प्रमाण देना होगा आईटीआर ,फॉर्म 16 या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र
01.04.2014 के बाद मंजूर ऋण के लिए योजना लागू
केवल पाठ्यक्रम और अधिस्थगन अवधि के लिए सब्सिडी
पात्र छात्र यूनियन बैंक की शाखाओं से जहां से उन्होंने शिक्षा ऋण लिया है /या लेना चाहते है को अधिक जानकारी हेतु संपर्क कर सकते है
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